पावर ऑफ अटॉर्नी का दुरुपयोग: 50 लाख की धोखाधड़ी के आरोपी प्रफुल्ल झा को कोर्ट से झटका, एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट
बिलासपुर /छत्तीसगढ़ वृद्ध महिला के द्वारा अपनी संपत्ति की देखरेख के लिए दिए गए पॉवर ऑफ़ अटॉर्नी का दुरुपयोग करने वाले भू माफिया प्रफुल्ल झा की एंटीसिपेटरी बैल न्यायालय ने खारिज कर दी है।
सिविल लाइन थाना में प्रार्थी राजेश हर्षपाल की शिकायत पर थाना सिविल लाईन मे दर्ज़ अपराध क्रमांक 631/26 धारा 420 भा०दं०वि० के मामले में आवदेक/अभियुक्त प्रफुल्ल झा की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन क्रमांक 859/26 के परिप्रेक्ष्य में न्यायालय मे प्रस्तुत केस डायरी में उपलब्ध साक्ष्य से आवेदक/आरोपी की अपराध में संलिप्तता प्रथम दृष्टया दर्शित होना पाए जाने पर न्यायालय ने अपने अभिमत में कहा कि वर्तमान प्रकरण कूटरचित दस्तावेज के आधार पर प्रार्थी से 50,00,000/- रुपये की छल कारित करने का है। वर्तमान में इस तरह के अनेकों मामले प्रकाश में आ रहे हैं। इस तरह के मामलों में शीघ्र जमानत की






