शराब प्रेमियों से अवैध वसूली पड़ गई भारी!
नवा रायपुर/धमतरी, 11 जून 2026: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के कुरुद स्थित कंपोजिट देशी/विदेशी मदिरा दुकान में शासन द्वारा निर्धारित दर से अधिक कीमत पर शराब बेचने (ओवररेटिंग) का एक गंभीर मामला सामने आया है। इस अनियमितता पर बड़ी गाज गिरते हुए आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ ने कुरुद वृत्त के प्रभारी एवं आबकारी उप निरीक्षक (Sub-Inspector) पुरुषोत्तम सिन्हा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही दुकान के दो विक्रेताओं (सेल्समैन) के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।
छद्म क्रेता (Decoy Customer) भेजकर की गई छापेमारी
प्राप्त जानकारी के अनुसार, कार्यालय उपायुक्त आबकारी, राज्य स्तरीय उड़नदस्ता (Flying Squad) रायपुर को कुरुद मदिरा दुकान में उपभोक्ताओं से अधिक राशि वसूले जाने की शिकायतें मिल रही थीं। इस पर उड़नदस्ते की टीम ने कार्रवाई करते हुए जाल बिछाया और छद्म क्रेता भेजकर मदिरा विक्रय दर का औचक सत्यापन कराया। जांच के दौरान शिकायतें पूरी तरह सही पाई गईं।
निर्धारित दर से वसूल रहे थे ₹60 अधिक
राज्य स्तरीय उड़नदस्ते द्वारा कराई गई आकस्मिक जांच में दो अलग-अलग छद्म क्रेताओं के माध्यम से ओवररेटिंग की पुष्टि हुई:
- पहला मामला: दुकान में कार्यरत विक्रेता कौशल कुमार सोनी (पिता रामाधार सोनी) द्वारा 18 नग पाव देशी मदिरा ‘सवा शेरा प्लेन’, जिसकी शासन द्वारा निर्धारित कुल विक्रय दर ₹1440 थी, उसे ₹1500 में बेचा गया। विक्रेता ने निर्धारित दर से ₹60 अधिक वसूल किए।
- दूसरा मामला: दूसरे छद्म क्रेते के माध्यम से किए गए सत्यापन में दुकान के एक अन्य विक्रेता आत्मा राम निर्मलकर (पिता दुकलू राम) को भी उसी मात्रा और ब्रांड की शराब पर ₹60 अधिक वसूलते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया।
दोनों ही मामलों में गंभीर अनियमितता पाए जाने पर दोनों विक्रेताओं के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 39(ग) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।
पर्यवेक्षण में लापरवाही पर नपे आबकारी उप निरीक्षक
आबकारी आयुक्त द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि उक्त मदिरा दुकान आबकारी उप निरीक्षक एवं वृत्त प्रभारी श्री पुरुषोत्तम सिन्हा के प्रभार क्षेत्र के अंतर्गत आती है। उनके प्रभार क्षेत्र में इस प्रकार की गंभीर श्रेणी की अनियमितता का पाया जाना उनके कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता एवं शिथिल नियंत्रण का परिचायक है। यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के सर्वथा प्रतिकूल और दंडनीय है।
तत्काल प्रभाव से निलंबन
कड़ा रुख अख्तियार करते हुए आबकारी आयुक्त ने उप निरीक्षक पुरुषोत्तम सिन्हा को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन काल में उनका मुख्यालय कार्यालय उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता रायपुर संभाग नियत किया गया है, तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
आबकारी विभाग की इस बड़ी कार्रवाई से क्षेत्र के मदिरा दुकान संचालकों और अवैध वसूली करने वाले तत्वों में हड़कंप मच गया है।
यह समाचार आबकारी आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक /आब./रा.उ.द./2026/374 दिनांक 11.06.2026 पर आधारित है।





